पसंद का आदेश नहीं होने का यह मतलब नहीं कि यह इलॉजिकल है : सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पसंद का आदेश नहीं होने का यह मतलब नहीं कि यह इलॉजिकल (Illogical) है.
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